अटॉर्नी जनरल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत का अटॉर्नी जनरल (AG) भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है।
भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है।
इसके अतिरिक्त भारत का अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्त्व भी करता है।
अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, अटॉर्नी जनरल (AG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिये उन योग्यताओं का होना अनिवार्य है, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये आवश्यक है।
अटॉर्नी जनरल- कार्य और शक्तियाँ
भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गएहों।
उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्त्व करना।
भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार।
संविधान अथवा किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किये गए कृत्यों का निर्वहन करना।